लोट्टे चोको पाई का बैच जांच में फेल, दुर्ग में बिक्री-भंडारण पर रोक
दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दुर्ग जिले में बिक रहे लोट्टे चोको पाई (Lotte Choco Pie) के एक विशिष्ट बैच को जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद उसके भंडारण, वितरण, बिक्री और उपभोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इस उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव (परिरक्षक) पाए जाने की बात सामने आई है।

विभागीय टीम ने रूटीन जांच के दौरान बाजार से लोट्टे चोको पाई का सैंपल लिया था। नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित बैच को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जनस्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zz) के तहत कार्रवाई करते हुए विभाग ने जिले के थोक व्यापारियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस मंगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित बैच का उत्पाद बेचते या स्टोर करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता या संस्थान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दुर्ग के अभिहित अधिकारी जितेंद्र नेले ने बताया कि सैंपल के असुरक्षित पाए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर तत्काल रोक लगाई गई है। संबंधित बैच को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि उत्पाद के चेन्नई स्थित निर्माता से भी आधिकारिक पत्राचार किया जा रहा है, ताकि संबंधित बैच के उत्पादों को देशभर के बाजारों से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। विभाग की कार्रवाई के बाद अब इस उत्पाद के संबंधित बैच की बिक्री और उपलब्ध स्टॉक पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

