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34 साल पुराने FIR मामले में हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, चार्जशीट पर विशेष

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करीब 34 साल पुराने एफआईआर मामले में अंबिकापुर की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है।

मामला वर्ष 1992 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। इस प्रकरण में पुलिस ने घटना के करीब 34 साल बाद 23 जून 2026 को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के आधार पर अंबिकापुर की विशेष अदालत में आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई थी।

 

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मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल विशेष अदालत में चार्जशीट के आधार पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इस पुराने मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विराम लग गया है।

 

इतने लंबे अंतराल के बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने का पहलू भी मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रकरण से जुड़े कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर आगे सुनवाई होगी।

फिलहाल अंबिकापुर की विशेष अदालत में इस मामले को लेकर आगे की कार्यवाही हाई कोर्ट के अगले आदेश तक रुकी रहेगी।

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