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40% दिव्यांग अधिकारी के तबादले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले एक अधिकारी के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिकारी ने याचिका में अपनी दिव्यांगता के साथ-साथ 75 वर्षीय बीमार मां और दिव्यांग बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए तबादले से राहत की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नए स्थान पर जाकर सेवा करना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने अपनी दिव्यांगता और आश्रित परिवार के सदस्यों की स्थिति को देखते हुए तबादला आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मामले में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

अदालत का यह आदेश फिलहाल अंतरिम राहत के तौर पर है। मामले में आगे होने वाली सुनवाई और संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद अगला निर्णय सामने आएगा।

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