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कक्षा पहली में प्रवेश के नियम बदले, अब 1 अप्रैल तक 6 वर्ष की आयु अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब केवल वही बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे, जिनकी आयु संबंधित शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल तक कम से कम छह वर्ष पूरी हो चुकी होगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी आयु और मानसिक विकास के अनुरूप औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित आयु सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रवेश के समय बच्चों की जन्मतिथि के आधार पर आयु का सत्यापन किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेशभर में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

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