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राजधानी में बिना मास्क के स्पा सैलून संचालित पर कार्यवाही

भोपाल। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा ने लाक डाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध स्पाट फाईन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी दौरान गुरूवार को निगम के अमले ने मालवीय नगर स्थित पोलिस स्पा सैलून का बिना अनुमति के संचालित किए जाने एवं सैलूनकर्मियों द्वारा मास्क, ग्लब्स व एप्रिन भी नहीं पहनने पर 50 हजार रुपये तथा इन्दौर सीहोर बायपास मार्ग पर मृत मुर्गे फैंकने वाले फार्म हाउस संचालक पर 20 हजार रुपये के स्पाट फाईन सहित शहर के अन्य जोन क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के घूमने, थूकने व गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध 67 प्रकरणों में कुल 79 हजार 100 रुपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की।

निगम के जोन क्र. 01 के अमले ने इन्दौर-सीहोर रोड पर पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मृत मुर्गे सड़क पर फैंकता पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरूद्ध स्पाट फाईन की कार्यवाही करते हुए 20 हजार रुपये की राशि वसूल की। इसी प्रकार जोन क्र. 03 के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूमने व थूकने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 18 प्रकरणों में 2900 रुपये, जोन क्र. 08 के अंतर्गत मालवीय नगर क्षेत्र में बिना अनुमति, बिना मास्क, ग्लब्स एवं एप्रिन के स्पा सैलून संचालन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पोलिस स्पा सैलून की संचालक सुश्री करिश्मा खम्मानी से 50 हजार रुपये, जोन क्र. 10 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क के घूमने वालों के विरूद्ध 27 प्रकरणों में 03 हजार 200 रुपये तथा जोन क्र. 15 के अंतर्गत बिना मास्क लगाए घूमने वाले व थूकने वालों के विरूद्ध 20 प्रकरणों में 03 हजार रुपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूलने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्रों के स्वास्थ्य एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की गई।

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