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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं, दूसरी जमानत

बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को चार माह के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, आरोपी पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप है। इस गंभीर अपराध में आरोपी जून 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसने दूसरी बार नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर मामलों में शीघ्र सुनवाई आवश्यक है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को चार माह के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेगा, जबकि ट्रायल कोर्ट अब निर्धारित समयसीमा के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करेगा।

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