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दुर्ग लोकसभा चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज, 10 सितंबर को दर्ज

बिलासपुर। दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा सांसद विजय बघेल के बीच चल रहे चुनाव याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने गवाहों के साथ उपस्थित होकर 10 सितंबर 2026 को साक्ष्य दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

भूपेश बघेल की चुनाव याचिका में सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब 10 सितंबर से हाई कोर्ट में साक्ष्य दर्ज होंगे

सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने के बाद चुनाव याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहने का रास्ता साफ हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को निर्धारित तिथि पर गवाहों के साथ उपस्थित रहने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

अब 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता और उसके गवाहों के बयान एवं साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ा यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों और आगे की सुनवाई के आधार पर होगा।

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