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सेवानिवृत्ति से पहले गृह जिले में पदस्थ होंगे आबकारी हेड कांस्टेबल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसके गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का निर्देश दिया है।

Bilaspur High Court imposed stay on the decision of state govt to increase  the reservation

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आबकारी विभाग पर सामान्य स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती। हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सेवानिवृत्ति के करीब होने का हवाला देते हुए गृह जिले में पदस्थापना की मांग की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित कर्मचारी की परिस्थितियों को देखते हुए उसे बिलासपुर में पदस्थ करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट के इस आदेश को सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति तक अपने गृह जिले में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा

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