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बड़ी ख़बर: केंद्र सरकार ने मॉल व रेस्टोरेंट के लिये की नई गाइडलाइन जारी…बुजुर्ग व बच्चों को मॉल-रेस्टोरेंट में आने से बचने की हिदायत…यहां जाने से पहले रखनी होगी इन बातों का ध्यान…

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं, जो सामान्य तौर पर हर जगह पालन किए जाने हैं। वहीं, मॉल के लिए अलग गाइडलाइन जारी हुई है. नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा, मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसके अलावा सभी मॉल को अन्य सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ asymptomatic कस्टमर ही मॉल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा, मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी.

ज्याद भीड़ की मौजूदगी ना हो, ये मॉल मैनेजमेंट की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए।

मॉल में एंट्री करते वक्त

एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी कर दिया गया है.

एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी.

चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा.

एंट्रेंस गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट एंट्रेंस गेट की दूरी रखनी होगी.

मॉल में लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी. इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके.

मॉल के अंदर-

मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा.

एलिवेटरों पर लोगों की सीमित संख्या होगी. एयर कंडिशनिंग 24-30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40-70% रहेगी.

खरीदारी, भोजन करने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाएगा.

मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सतर्क किया जाएगा.

आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश और निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.

होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी.

इसके अलावा बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्‍टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है. रेस्‍टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशानिर्देशों में दी गई है. होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए. बैठक के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है.  वहीं रेस्‍टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे. रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ को ग्‍लव्‍ज और मॉस्‍क पहनना जरूरी होगा. कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्‍टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है. स्‍टाफ और गेस्‍ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा.जहां तक ​​संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें

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