बिलासपुर में अवैध पैथोलॉजी सेंटरों पर शिकंजा, सील करने के आदेश
बिलासपुर।- जिले में बिना वैध विधिक लाइसेंस (नर्सिंग होम एक्ट) और बिना प्रशिक्षित चिकित्सकों तथा लैब टेक्नीशियनों के संचालित हो रहे अवैध पैथोलॉजी एवं कलेक्शन सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे सभी केंद्रों पर तालाबंदी (सील) करने के आदेश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जांच के दौरान कई पैथोलॉजी और कलेक्शन सेंटर बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों के संचालन करते पाए गए। कई स्थानों पर प्रशिक्षित डॉक्टरों और योग्य लैब टेक्नीशियनों की अनुपस्थिति में जांच सेवाएं संचालित की जा रही थीं, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।
प्रशासन ने संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस और निर्धारित मानकों के किसी भी पैथोलॉजी या कलेक्शन सेंटर का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जांच कराने से पहले संबंधित पैथोलॉजी सेंटर की वैधता और अधिकृत लाइसेंस की जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें।
