रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप, मामला हाईकोर्ट में
बिलासपुर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के रजिस्ट्रार भूपेंद्र कुलदीप के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। रजिस्ट्रार पर आरोप है कि उन्होंने एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के वेतन की बड़ी राशि अपने बेटे के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई। मामले में मोहन नगर थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट के इस कदम के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
बताया गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के वेतन से संबंधित राशि को लेकर विवाद सामने आने के बाद पुलिस ने मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में रजिस्ट्रार पर कर्मचारी के वेतन का एक बड़ा हिस्सा उनके बेटे के खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता और लेनदेन की पूरी परिस्थितियां जांच का विषय हैं।
रजिस्ट्रार की ओर से एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब इस मामले में राज्य शासन और अन्य पक्षों के जवाब के बाद हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। प्रकरण विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ा होने के कारण इसे लेकर प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है।
