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CG News: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, एक लाख जुर्माना भी लगाया

Soumya Chaurasia Raipur। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस (IAS) अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थीं।

कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में बंद है। चौरसिया को ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी जमानत अर्जी

गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, IAS समीर बिश्नोई, IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि ये घोटाला करीब पांच सौ करोड़ रुपए का था। इस लेव्ही से हासिल राशि से अनेकों संपत्तियां अर्जित की गईं जिनमें कई बेनामी भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी रुख़

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सार्वजनिक करते हुए डायस से कहा है कि सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज की जाती है। जजमेंट सार्वजनिक करते हुए ऊपरी अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी कर चुका है।

ईडी ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका लगाई

सौम्या चौरसिया समेत कुछ आरोपियों को जेल में विशिष्ट सुविधाओं को देने और ईडी अधिकारियों की रैकी किए जाने का आरोप लगाते हुए ईडी की ओर से हाईकोर्ट में तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई जाँच कराए जाने की याचिका दायर की गई है।यह याचिका हाईकोर्ट में अभी भी लंबित है।

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