E20 पेट्रोल से इंजन खराब! उपभोक्ता कोर्ट का बड़ा फैसला, कार कंपनी को नई
रायपुर- रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता कोर्ट) ने E20 पेट्रोल के कारण कार का इंजन खराब होने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कार कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर पीड़ित ग्राहक को नई कार उपलब्ध कराए या निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करे।

मामले के अनुसार, ग्राहक ने शिकायत की थी कि E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद उसकी कार के इंजन में गंभीर खराबी आ गई। शिकायत के बावजूद कंपनी की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद माना कि उपभोक्ता की शिकायत उचित है। इसके आधार पर आयोग ने कार कंपनी को 45 दिनों के भीतर नई कार देने अथवा आदेशानुसार हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया।
उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से इस फैसले को अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
हालांकि, आदेश की विस्तृत प्रति में मुआवजे की राशि और अन्य शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा।
