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भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकल पीठ ने रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित मामले की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

High Court Grants Interim Relief To Former Cm Bhupesh Baghel In Morphed Cd  Case, Stays Cbi Court Proceedings - Bilaspur-chhattisgarh News - Cg:मॉर्फ्ड  सीडी मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट

बताया गया कि भूपेश बघेल की ओर से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष अदालत की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में संबंधित मामले की ट्रायल प्रक्रिया स्थगित रहेगी। मामले को लेकर अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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