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यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉक डाउन नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के वाहन की जायेगी जप्त…

शुभम शर्मा – दुर्ग | पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देशानुसार एवं उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 23 जुलाई से लॉक डाउन के नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर वाहन जप्त किया जावेगा। जिसे यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 29 जुलाई के बाद लॉक डाउन खुलने पश्चात जप्त वाहन को चालानी कार्यवाही कर छोड़ा जावेगा। पूर्व मे लॉक डाउन के दौरान प्रायः यह देखा जा रहा था कि लोग किसी बहाने जैस-मेडिकल, सब्जी लेने जाना व अन्य बहानो से सड़को पर घुमने निकल जा रहे थे और लॉक डाउन के नियम का उल्लंघन करते पाये जाते थे। जिसे यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा चालानी कार्यवाही कर छोड दिया जा रहा था परंतु इस 01 हफ्ते के लॉक डाउन के दौरान ऐसे वाहन चालकों के वाहन जप्त किया जावेगा और अति आवश्यक कार्य के लिए निकलने वाले वाहन चालकों को लॉक डाउन नियमों का पूर्ण पालन करना होगा। जैसे चेहरे पर मॉस्क, दो पहिया वाहन में एक सवारी, चार पहिया वाहन दो सवारी तथा यातायात के संपूर्ण नियमो का पालन करना होगा।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में लॉक डाउन के दौरान शहर को 06 भागो में विभाजित कर 05 यातायात निरीक्षक व 01 सूबेदार को अपने अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था/लॉक डाउन का पालन कराने हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिसमें निरीक्षक श्रुति सिंह को सुपेला क्षेत्र, निरीक्षक भारती मरकाम को भिलाई नगर क्षेत्र, निरीक्षक डी.पी.पात्रे को वैशाली नगर क्षेत्र, निरीक्षक लता चौरे को दुर्ग क्षेत्र, निरीक्षक संग्राम सिंह, दुर्ग ग्रामीण एवं सूबेदार अनीष सारथी को भिलाई 03 क्षेत्र की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौपी गई है। इस व्यवस्था मे आम नागरिको से लॉक डाउन का पालन कराने के लिए 03 उप निरीक्षक, 10 सहायक उप निरीक्षक, 34 प्रधान आरक्षक, 139 आरक्षक, 08 चालक आरक्षक की ड्यूटी लगाई गई है जिसके अंतर्गत 20 फिक्स वाहन चेकिंग पाइंट, 14 बाईक पेट्रोलिंग, 03 हाईवे पेट्रोलिंग तथा शहर के 15 चौक चौराहे पर यातायात व्यवस्था लॉक डाउन के दौरान लगाई जायेगी।

यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे लॉक डाउन के दोरान दिये गये छूट के समय में अपने अपने क्षेत्र में आने वाले मेडिकल, डेयरी, सब्जी दुकान से सामान क्रय करें वें सामान क्रय करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर न निकले तभी लॉक डाउन के नियम का पूर्ण रूप से पालन होगा तथा घर से बाहन निकलते समय मास्क का प्रयोग करे अन्यथा पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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