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जल संसाधन विभाग के 8 रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट का अहम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के आठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्युटी से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने नियंत्रक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मामले में अपनी अधिकारिता को लेकर दोनों पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश पारित करे।

मामले के अनुसार, जल संसाधन विभाग के आठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि लंबे समय से बकाया थी। इस संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि संबंधित कर्मचारी भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 की धारा 2(ई) के तहत ‘कर्मचारी’ की परिभाषा में नहीं आते। ऐसे में इस मामले में नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता पर सवाल उठाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस विवाद पर विचार करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी को निर्देशित किया कि वह पहले अपनी अधिकारिता के प्रश्न पर दोनों पक्षों का पक्ष सुने। इसके बाद कानून के अनुरूप नया आदेश जारी किया जाए।

हाईकोर्ट के इस निर्देश से मामले में आगे की सुनवाई और निर्णय का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में सीधे कोई अंतिम आदेश देने के बजाय अधिकारिता के मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है। अब नियंत्रक प्राधिकारी की सुनवाई और नए आदेश के बाद ही बकाया ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। 

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