सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: 8 क्रशर-भंडारण केंद्र सील, 10 वाहन जब्त
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई जारी रखी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग ने पिछले पांच दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमार अभियान चलाकर 8 क्रशर एवं भंडारण इकाइयों को सील किया है, वहीं अवैध खनिज परिवहन में लगे 10 वाहनों को भी जब्त किया गया है।
खनिज विभाग की टीम ने सारंगढ़, सरिया और बरमकेला तहसील में निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के तहत 8 स्वीकृत भंडारण एवं क्रशर इकाइयों को जब्त कर सील कर दिया। कार्रवाई की जद में सिंघल क्रशर उद्योग, गणपति ग्रामोद्योग, जय मां शारदा मिनरल्स, मंगल क्रशर उद्योग, श्री सालासर इंटरप्राइजेस, हरिओम मिनरल्स, मां अंबे स्टोन क्रशर और श्री श्याम मिनरल्स आए।
इसी दौरान गुड़ेली स्थित मेसर्स बाबा मिनरल्स के स्वीकृत उत्खनन पट्टे पर निरीक्षण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 और पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर पट्टे को भी जब्त कर सील कर दिया गया। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं सरिया तहसील में अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान के दौरान डोलोमाइट का अवैध परिवहन कर रहे दो हाईवा और अवैध रेत परिवहन में लगे आठ ट्रैक्टर जब्त किए गए। सभी जब्त वाहनों को थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 के तहत की गई।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

