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पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद

रायपुर -घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने वाले दोषी खेमराज महेश्वरी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले को जघन्य अपराध मानते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी की गुंजाइश नहीं है।

चतुर्थ सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए खेमराज महेश्वरी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू विवाद के नाम पर इस तरह की क्रूर वारदात समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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