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भगोड़े गैंगस्टर साबिर आलम को शरण देने का आरोप, बस संचालक समेत अन्य

अंबिकापुर। झारखंड के वासेपुर (धनबाद) के कुख्यात गैंगस्टर और दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए भगोड़े साबिर आलम को अंबिकापुर में शरण देने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजहंस बस के संचालक बैदुल खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 249 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि फरार गैंगस्टर साबिर आलम को अंबिकापुर में ठहराने और उसे संरक्षण देने में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका सामने आई है। प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर राजहंस बस संचालक बैदुल खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि साबिर आलम झारखंड के चर्चित दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा का दोषी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके अंबिकापुर में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। जांच के दौरान उसे शरण देने वालों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई।

कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में जो भी व्यक्ति भगोड़े अपराधी को संरक्षण देने या उसकी मदद करने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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