FEATUREDGeneralLatestNewsUncategorizedछत्तीसगढ़जुर्मरायपुर

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

जगदलपुर। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी लखेश्वर कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

 

 

 

 

 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे निर्धारित धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय के फैसले के बाद मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। अदालत का यह निर्णय नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कड़ी कानूनी कार्रवाई का संदेश भी देता है।

फैसले के संबंध में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों को महत्वपूर्ण बताया। आरोपी को अब निर्धारित सजा भुगतनी होगी।

Admin

Reporter

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube