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न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना, सहायक संचालक एलपी डाहिरे निलंबित

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी पर राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुंगेली जिले के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और वर्तमान में बिलासपुर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ एलपी डाहिरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने, न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने और अनुशासनहीनता जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।

Drug Inspector Suspended Over Irregularities in Inspections

राज्य शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन का आदेश जारी किया है। आदेश में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारणों का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने से विभागीय स्तर पर स्थिति गंभीर हुई।

पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण करना विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसमें देरी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में लापरवाही को लेकर शासन की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है।

निलंबन आदेश में एलपी डाहिरे की निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय निर्धारित करने और नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिए जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। निलंबन के दौरान उन्हें निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा तथा शासन के नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

शिक्षा विभाग में हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और शासकीय कार्यों में लापरवाही के प्रति शासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आरोपों के संबंध में विभागीय प्रक्रिया के अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

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