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पूजा-पाठ के नाम पर ऐंठे थे 18,600 रुपये, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

बलौदाबाजार। सिमगा क्षेत्र की एक कॉलेज छात्रा को भूत-प्रेत का साया होने का डर दिखाकर ठगी करने वाले मध्यप्रदेश निवासी ढोंगी तांत्रिक को अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पूजा-पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर छात्रा से 18,600 रुपये की ठगी की थी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी जयप्रकाश मिश्रा, निवासी मध्यप्रदेश, ने छात्रा को विश्वास में लेकर दावा किया कि उस पर भूत-प्रेत का साया है और विशेष पूजा-पाठ कराने से ही उसे इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इसी बहाने उसने छात्रा से किस्तों में कुल 18,600 रुपये वसूल लिए।

छत्तीसगढ़ में छात्रा को 'भूत-प्रेत' का डर दिखाकर ठगने वाले तांत्रिक को तीन साल की जेल

मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपना पक्ष मजबूती से रखा।

प्रकरण की विवेचना अधिकारी ओंकार राजपूत द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही नियमानुसार अर्थदंड भी लगाया गया।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास फैलाने वाले ढोंगी तांत्रिकों और झाड़-फूंक के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या ठगी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

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