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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने ली जमानत

रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल, जिन्हें 7 सितंबर को ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को शुक्रवार को रायपुर की एक अदालत ने जमानत दे दी।

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86 वर्षीय को पिछले मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किए जाने पर उसने जमानत याचिका दायर नहीं की थी। उन्हें 15 दिन के जेल रिमांड पर लिया गया था। शुक्रवार को उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनक कुमार हिडको की अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिन्होंने उन्हें जमानत दे दी।

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सीएम के पिता ने तीन रातें जेल में बिताईं। ब्राह्मण समाज द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नंदकुमार पर आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देना) और 505 ए (एक समूह के बीच भय या अलार्म पैदा करना या हिंसा भड़काना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कथित तौर पर लखनऊ में कहा था कि ब्राह्मण विदेशी हैं, जिसका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है।

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