FEATUREDLatestNewsछत्तीसगढ़राजनीति

वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई

नयी दिल्ली । सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है,मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है, देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है, मतलब ये हुआ कि फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके दस्तावेज अब साल के अंत तक मान्य रहेंगे।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी. वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे.


इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी. आखिरी बार जून में भी 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई थी, जो अब साल के अंत तक के लिए है. आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube