मामूली विवाद पर युवक ने चाकू एवं बेल्ट से किया प्राणघातक हमला
बिलासपुर| मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रकरण में प्रार्थी रवि मानिकपुरी पिता नरोत्तम दास मानिकपुरी उम्र 22 साल साकिन शिव शक्ति मंदिर के सामने इमली भाटा बंधवापारा थाना सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 3 -7- 2020 को थाना सरकंडा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी दिनांक 2 -7- 2020 को रात में दुकान बंद करके अपने साथी हेमंत मानिकपुरी को उसके घर कांची बाड़ी बंधवापारा छोड़ने जा रहा था हेमंत मानिकपुरी के घर के पास पहले महुआ पेड़ के पास 2 लोग बैठे हुए थे जो आपस में गाली गुप्तार कर रहे थे जो प्रार्थी के दोस्त हेमंत मानिकपुरी द्वारा गाली-गलौज करने से मना करने पर दोनों व्यक्ति प्रार्थी के दोस्त हेमंत मानिकपुरी से मारपीट करने पर उतारू हो गए तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू एवं बेल्ट से प्राणघातक हमला किए जिससे प्रार्थी के दोस्त हेमंत मानिकपुरी के पेट में चाकू लगने से ही बाहर आ गया था जिसे तत्काल प्रार्थी अस्पताल में भर्ती कराया तथा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 294 323 का अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल को दिया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर द्वारा तत्काल आरोपियों का पता तलाश करने के निर्देश प्राप्त हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर ओम प्रकाश शर्मा एवं सीएसपी सरकंडा निमिषा पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा सनी कुमार रात्रे के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की अनवरत पता तलाश कर दिन रात एक कर महज 24 घंटों के भीतर आरोपी छोटू कश्यप और चंद्र प्रकाश कश्यप पिता मुन्ना कश्यप उम्र 22 साकिन सतबहिनी मंदिर के पास बंधवापारा सरकंडा एवं विधि से संघर्षरत बालक को धर दबोचा आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ पर अपराध घटित करना स्वीकार किया प्रकरण में पूछताछ के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू आरोपी के कब्जे से तथा बेल्ट विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से जप्त किया गया प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी सनी कुमार रात्रे उनी एच आर यू आरक्षक मुरलीधर भार्गव अतुल सिंह की अहम भूमिका रही है |