बिना लाइसेंस के चला रहे थे नर्सिंग होम,स्वास्थ्य विभाग ने ज़ारी किया नोटिस
दुर्ग| जिला में 2013 के बाद नर्सिंग होम एक्ट लागू है। ओपीडी चलाने और मरीजों को भर्ती रखकर ईलाज करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। कई सालों से लाइसेंस लिए बिना चिकित्सकीय कारोबार करने वाले आठ नर्सिंग होम संचालकों को दुर्ग स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। जिसके बाद निजी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने पहले भी इन नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किया था।
भौतिक सत्यापन में मिली कई कमियां
दुर्ग सीएचएमओ डॉ.गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिनको नोटिस जारी किया है वे पहले से लाइसेंस लेने आवेदन दे चुके है। दस्तावेज पूर्ण नहीं है। जांच में कुछ कमियां पाई गई है। भौतिक सत्यापन के समय संशोधन कर स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराने कहा गया है। इसके बाद भी अब तक दस्तावेज अप्राप्त है। इसलिए 7 दिन का अवसर दिया गया है।
सात दिन का दिया समय
स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने के सात दिनों के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर दस्तावेज निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो नर्सिंग होम एक्ट में दिए प्रवधान के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी