FEATUREDGeneralLatestNewsछत्तीसगढ़राजनीतिरायपुर

नगर निगम रायपुर की 10 वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष के निर्वाचन कल

रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर की 10 वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन दिनांक 11 जून 2020 गुरूवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम रायपुर के जोन कार्यालयों में आयोजित किया गया है।

नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री कुमार ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर की 10 वार्ड समितियों (जोन) के प्रथम सम्मिलन में वार्ड समिति (जोन अध्यक्ष) के निर्वाचन की समस्त कार्यवाही हेतु संबंधित जोन आयुक्तों को अपने -अपने जोन क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी सह पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त किया है। समस्त जोन आयुक्त निर्धारित तिथि 11 जून को दोपहर 12 बजे से अपने – अपने जोन में निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

नगर निगम आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि नगर निगम रायपुर की सभी 10 वार्ड समिति जोन के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन 11 जून 2020 को दोपहर 12 बजे नगर निगम रायपुर के जोन कार्यालयों में आयोजित किया गया है। नगर निगम रायपुर के सचिवालय की ओर से निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार वार्ड समिति जोन के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन में 11 जून को दोपहर 12 बजे प्रथम सम्मिलन वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष निर्वाचन की सूचना का प्रकाषन जोन कार्यालय के सूचना पटल पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत किया जायेगा। दोपहर 12:10 बजे से 12:15 बजे तक प्रथम सम्मिलन वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख सूचना पटल जोन कार्यालय में दी जायेगी। अपरान्ह 12ः15 से 12ः45 बजे तक प्रथम सम्मिलन वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष हेतु नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। अपरान्ह 12ः45 से 12ः50 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषन अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन । अपरान्ह 12ः50 से 1 बजे तक अभ्यर्थिया वापस लेना। अपरान्ह 1:05 से 1:20 बजे तक मतदान (यदि आवष्यक हो ) और उसके तत्काल बाद मतगणना व परिणाम की घोषणा एवं कार्यवाही वृत्त का लेखन छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत जोन कार्यालय की सूचना पटल पर किया जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube