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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में निकली बंपर भर्ती…

रायपुर | इंतजार कर रही युवतियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री पदों पर भर्ती होगी। शासन ने रिक्त पदों की सूचना मांगी है। साथ ही चयन कमेटी गठित करने का खाका भी भेजा है।

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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक ने जारी की सूबे के सभी डीएम को चिट्ठी में कहा है कि मानदेय के आधार पर तीनों पदों पर चयन किया जाएगा। इसमें आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। चार सितम्बर 2012 में प्रमुख सचिव रहे सदाकांत की ओर से जारी पत्र का हवाला देते हुए भर्ती करने को कहा गया है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम कटियार ने बताया कि शासन से पत्र आया है, उसमें रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। डीएम के यहां से भी सूचना मांगी गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 68, सहायिकाओं के 136 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के 23 पद रिक्त हैं।

इन नियमों के तहत होगी भर्ती

-कार्यकत्री व मिनी कार्यकत्रियों के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल व सहायिकाओंके लिए कक्षा पांच उत्तीर्ण होना जरूरी।

-किसी भी पद पर आवेदन के लिए उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए।

-जिस गांव की महिला निवासी होगी, उसी ग्राम सभा क्षेत्र में आवेदन कर सकती है।

-शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में आवेदन हो सकेगा, केंद्र होगा।

-सहायिकाओं को न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी करने व हाईस्कूल पास करने पर मान्य।

-बीपीएल सूची में शामिल को वरीयता दी जाएगी, नाम न होने पर शहरी क्षेत्र में 25546 और ग्रामीण क्षेत्र में 19884 रुपए वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी।

इसका भी रखना होगा ध्यान

-विधवा, तलाकशुदा को चयन में वरीयता दी जाएगी।

-हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक में कोई भी या सभी में प्रथम उत्तीर्ण को तीन अंक, द्वितीय को दो और तृतीय को तीन नंबर दिए जाएंगे।

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-चयन समिति में सीडीओ या एडीएम अध्यक्ष होंगे। डीपीओ सदस्य-सचिव होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय का जिलास्तरीय अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होंगे।

-एक ही परिवार की दो महिलाओं का चयन एक ही आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होगा।

-शादी होने के बाद ससुराल में अगर पद रिक्त है तो कार्यकत्री या सहायिका या मिनी कार्यकत्री को समायोजित कर दिया जाएगा। इसमें आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

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