एफआईआर रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, फ्लिपकार्ट अधिकारियों को नहीं मिली राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और प्रस्तुत चार्जशीट को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को इस स्तर पर रोकने का कोई आधार नहीं बनता।
मामले में फ्लिपकार्ट के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त किया जाए, क्योंकि मामला सुनवाई योग्य नहीं है।
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर इस स्तर पर एफआईआर या चार्जशीट को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने मामले में ट्रायल की प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित आपराधिक प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी और मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी।

