छत्तीसगढ़

3 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी कोटवार गिरफ्तार

भिलाई। तीन साल आठ माह की अबोध बच्ची से दुष्कर्म करने वाले गांव के कोटवार लोकेश सोनवानी पिता रामकृष्ण सोनवानी (50) वर्ष को न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन करावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के प्राकृतिक जीवन काल तक सजा से है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी ने सुनाया। एक अन्य धारा के तहत अभियुक्त को तीन साल कैद की भी सजा सुनाई गई है।

यह घटना 27 जून 2022 को दुर्ग जिले की है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अभियुक्त बच्ची को अपने साथ खेत तरफ ले गया था, और उसके साथ घिनौना कृत्य किया। बच्ची को किसी को न बताने के लिए कहा। दूसरे दिन 28 जून को जब उसकी मां नहला रही थी तब बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की जानकारी दी। उसमें सूजन था। परिजन बच्ची को लेकर उतई अस्पताल गए। जहां डॉक्टर ने पुलिस से लिखा कर लाने के लिए कहा। फिर परिजन उतई थाना पहुंचे।

बच्ची ने बताया कि खुशी का दादा उसे खेत के तरफ ले गया था। उसने घटना की पूरी जानकारी दी। तब पुलिस ने अपराध दर्ज किया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय से पहला अपराध का हवाला देकर सजा में नरमी का निवेदन किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य न केवल राज्य के प्रति अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अपराध है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए दंड के प्रति नरम रूख अपनाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

 

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