छत्तीसगढ़

अगले माह 800 रुपए के हिसाब से मिलेगी धान की अंतर राशि, 27 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा

रायपुर। प्रदेश के किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान फरवरी में होगा। प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 800 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 27.78 लाख किसानों को फायदा होगा। यह फैसला रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बताया जाता है कि फरवरी में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। यही वजह है कि आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि देने का फैसला लिया गया है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में किसानों के हित में रविवार को एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

ऑनलाइन होगी 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी

कैबिनेट ने अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से करने का फैसला लिया है। बता दें कि इस वर्ष 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसमें केंद्रीय पूल में 70 लाख मीट्रिक टन चावल जमा होगा। राज्य पूल में 14 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत होगी। इस हिसाब से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण होगा। वहीं लगभग 40 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण ऑनलाइन नीलामी के जरिए किया जाएगा।

स्टील प्लांट को बिजली में मिलेगी छूट

कैबिनेट में मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को बिजली दर में छूट देने का फैसला लिया है। विशेष राहत पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी। इसका फायदा राज्य में एचवी-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जैसे मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, को मिलेगा।

कलाकारों की सहायता राशि हुई दोगुनी

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कलाकारों को दोगुनी सहायता राशि देने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को 25 हजार रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।

नवा रायपुर में ऑर्ट ऑफ लिविंग के लिए 40 एकड़ जमीन

कैबिनेट ने नवा रायपुर में द ऑर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए जमीन देने का फैसला लिया है। इस सेंटर के लिए नवा रायपुर में 40 एकड़ की जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने का भी फैसला लिया गया है।

यह है कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

– विद्यार्थियों के स्किलिंग प्रोगाम के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंट के साथ एमओयू होगा।

– नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017 में होगा संशोधन।

– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाया।

-वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद मंजूर किया।

akhilesh

Chief Reporter

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