शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों की हत्या, आरोपी को दो बार उम्रकैद की
जांजगीर-चांपा। शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाने और उनकी हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी ग्राम भटली, थाना नवागढ़ निवासी रामगोपाल खूटे (34) को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों हत्या के मामलों में आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले में आरोपी पर आरोप था कि उसने शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य जुटाए और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने रामगोपाल खूटे को दोनों हत्याओं का दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को दोनों हत्या के मामलों में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले को दोहरे हत्याकांड के मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।
