अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार का पक्ष तलब करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े अभिलेखों की आवश्यकता जताते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब राज्य सरकार और संबंधित विभाग को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब और मूल रिकॉर्ड अदालत में पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में न्यायालय प्रस्तुत दस्तावेजों और जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

