वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की घोषणा, 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मंला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास देश की ताकत है इसलिए उनके लिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा बिल से आधा होगा। ये शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार गंतव्य नहीं हैं बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का साधन हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है।
सरकार की विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत अब तक 33,000 टैक्सपेयर्स ने अपने डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाए हैं. कुल मिलाकर, इस बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत का ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये की जाएगी।वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। TDS की सीमा 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए शुद्ध बाजार उधार 11.54 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान। FY25 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत, FY26 के लिए 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
नए इनकम टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान
0 से 4 लाख रुपये – शून्य,
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये – 5%,
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 10%,
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये – 15%,
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये – 20%,
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये – 25%
24 लाख रुपये से अधिक – 30%