घोर लापरवाही और अज्ञानता के लिए तीन जनसूचना अधिकारियों को 25-25 रूपए अर्थदण्ड ….
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने
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