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पंतजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा: कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोका

उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) और दिव्य फार्मेसी (Divya Pharmacy) के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द किया गया था। शुक्रवार (17 मई) को राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे (Interim Stay) लगा दिया।

एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई है। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है।

पतंजलि के इन उत्पादों के उत्पादन का लाइसेंस हुआ था रद्द

30 अप्रैल को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया था 

उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने 30 अप्रैल को बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया था। इसमें कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है।

कमेटी ने कहा- लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हुआ
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड करने का ऑर्डर अवैध था और जिस तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यह आदेश पारित किया था, उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। कानून की तरफ से बनाई गई प्रकिया का पालन किए बिना लाइसेंस को कैंसिल किया गया, इसलिए यह कमेटी उत्तराखंड सरकार के पास अपनी रिपोर्ट जमा कर रही है, ताकि सही फैसला लिया जा सके।

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