बार संचालको को लाइसेंस शर्तों से ही शराब बाटने की अनुमति…
रायपुर। राजधानी में अपराध रोकने के लिए प्रमुख होटल, ढाबा, कैफे, बार संचालकों की बैठक शुक्रवार को रखी गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को कई निर्देश दिए। इसमें बार संचालकों को लाइसेंस शर्तों के अनुसार ही शराब सेवन कराने की अनुमति होगी। नाबालिगों को किसी भी तरह के नशे का सेवन कराना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। भवन के अंदर व बाहर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे।
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समुचित पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ ही पार्किंग व्यवस्थित कराने के लिए स्टाफ लगवाने होंगे। संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन 15 दिवस के भीतर कराना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियमानुसार (समय एवं ध्वनि सीमा) करने होंगे। नशा से संबंधित प्रतिबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना अथवा बाहर से लाकर सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।
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कार्यक्रम के लिए कोई भी परफार्मर या सेलिब्रेटी बाहर से बुलाने पर दो दिवस पूर्व इसकी सूचना संबंधित थाने में देनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन नसर सिद्धकी उपस्थित रहे।