LatestNewsछत्तीसगढ़राज्यरायपुरराष्ट्रीय

आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं तो प्रॉपर्टी ख़रीदने पर लगेगा 20 फीसदी TDS

रायपुर. पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को प्रॉपर्टी खरीदने पर अब 20 फीसदी टीडीएस (Tax Deducted at Source) देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की खरीदी करने पर 2 लाख रुपए तक का टैक्स जमा करना पड़ेगा। जबकि पहले उन्हें मात्र 1 फीसदी ही टैक्स देना पड़ता था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन घोषित की थी। साथ ही निर्धारित अवधि में पैन कॉर्ड धारकों को आधार से लिंक कराने कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर 1 जुलाई 2023 से पैन कॉर्ड के स्वतः ही निष्क्रिय हो जाने की चेतावनी दी गई थी।

जुर्माना जमा कर सुधार सकते हैं गलती:- सीए की मानें तो सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए एक और मौका पैन कॉर्ड धारकों को दिया है। वे 1000 रुपए की पेनाल्टी जमा करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसके लिए सीबीडीटी की साइड पर जाकर सुधारा जा सकता है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीए की सहायता ले सकते हैं।

लिंक नहीं कराने पर रिटर्न जमा नहीं होगा:- पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा, लंबित इनकम टैक्स रिटर्न प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, गलत या त्रुटिपूर्ण टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ ही पैन के निष्क्रिय होने पर बढ़ी हुई दर से टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पचास हज़ार रुपए से ज्यादा का बैंक ट्रांजेक्शन करने पर परेशानी होगी। बता दें कि बैंक में केवाईसी कराने के लिए पैन कॉर्ड नंबर जरूरी होता है। लिंक नहीं करने वालों को बैंकिंग कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वहीं डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube