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छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई रोक.…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह रोक भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव के आरोपों के चलते लगाई गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दायर याचिका पर विचार किया गया।

मामला क्या है?

राज्य के विभिन्न जिलों में आरक्षक संवर्ग के तहत अलग-अलग पदों पर भर्तियां होनी थीं। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 143 पदों के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस दौरान डीजी पुलिस द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें पुलिस विभाग के कार्यरत और पूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को विशेष छूट देने की सिफारिश की गई थी।

इस संशोधन के तहत भर्ती प्रक्रिया के कुछ मानकों को, जैसे शारीरिक मापदंडों (सीने की चौड़ाई, ऊंचाई आदि) में शिथिलता दी गई। अवर सचिव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

याचिकाकर्ता की आपत्ति

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों को इस तरह की छूट देना सामान्य आवेदकों के साथ भेदभावपूर्ण है। यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि नियमों में बदलाव का लाभ केवल एक वर्ग तक सीमित रखना उचित नहीं है। इसके आधार पर, कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है।

क्या होगा आगे?

यह मामला अब नियमों में किए गए संशोधन और उनकी वैधता पर केंद्रित रहेगा। राज्य सरकार और संबंधित विभाग को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

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