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मासूम से हैवानियत पर 20 वर्ष का कारावास, 20 हजार जुर्माना……

जबलपुर-  विशेष अदालत ने सात वर्ष की अबोध बच्ची से दरिंदगी के आरोपित मुन्ना उर्फ अवधेश राजपूत को दोष सिद्ध पाकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष न्यायाधीश मेरी माग्रेट फ्रांसिस डेविड की अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित बच्ची की मां ने आठ अक्टूबर, 2020 को थाना रांझी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दोनों बेटियां अपनी नानी के घर घूमने गई थीं। वहां पर उनकी मौसी ने उन्हें बुलाया। पीड़िता नहीं आई तो मौसी ने बाहर देखा। बाड़ी के पास मुन्नाा उर्फ अवधेश राजपूत दिखा। पास जाकर देखा तो आरोपी पीड़िता के साथ गलत काम कर रहा था । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रांझी ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सभी तर्क व बयान सुनने के बाद सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

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