स्पेशल एजुकेटर के 848 पद मंजूर,100 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती…
रायपुर। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर (विशेष शिक्षक) के 848 पदों को मंजूरी दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही लोक शिक्षण संचानालय 100 पदों में भर्ती की मंजूरी दी है।
राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है। आने वाले समय में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है।स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर की संविदा नियुक्ति की गई है। इसमें कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम सहित अन्य जिले शामिल हैं। इसके लिए पहली बार पदों को मंजूरी दी गई है।
इन वजह से नए पदों को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें स्पेशल छात्रों के लिए शिक्षकों की कमी पर प्रकाश डाला गया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि अक्टूबर 2021 के रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत सरकार के फैसले के बावजूद, अधिकांश राज्यों ने अब तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कई राज्यों ने अब तक आवश्यक शिक्षकों की स्वीकृत संख्या की पहचान तक नहीं की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से शपथपत्र देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य तीन सप्ताह के भीतर स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करे।
भर्ती के लिए करना होगा इंतजार
स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक): भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।
स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक): भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।
स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र व संगीत विषय में स्नाताकोत्तर उपाधि।
भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।
राज्य सरकार ने अभी सिर्फ 100 पदों में भर्ती की मंजूरी दी है। दरअसल, अभी जो पदों की मंजूरी दी गई है, इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। यानी इन पदों का आरक्षण के तहत वर्गीकरण होगा। इसके बाद सरकार चाहे तो व्यापमं के जरिए परीक्षा करने के लिए पहल कर सकती है। इन सब प्रक्रिया में कम से कम तीन से चार माह का समय लगाना तय है।
राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना
अभी तक संविदा भर्ती से चल रहा था काम
स्पेशल पदएजुकेटर
प्राथमिक 476
माध्यमिक 232
उच्च 140माध्यमिक