कन्नौजिया तेली समाज के महासचिव व सहायक शिक्षक निलंबित, बिना तलाक दूसरी शादी करने का आरोप
जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा विभाग ने एक सहायक शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोपों को सही पाए जाने पर बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय एल.बी. शाह प्राथमिक शाला, अमरतल में पदस्थ सहायक शिक्षक सुरेश कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ एवं महिला आयोग रायपुर से प्राप्त पत्रों के आधार पर सामने आया। आरोप है कि सुरेश कुमार साहू ने अपनी पहली पत्नी पूर्णिमा साहू को बिना विधिवत तलाक दिए दूसरी महिला चंद्रिका साहू से विवाह किया।

इस संबंध में महिला आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने मामले की जांच कराई। जांच के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य सामने आया कि दूसरी महिला से एक पुत्री है। छात्रा के स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में पिता के रूप में सुरेश कुमार साहू का नाम दर्ज पाया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया गया, जो शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट में शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22(1) के प्रतिकूल पाया गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सुरेश कुमार साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नवागढ़ निर्धारित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत आचरण से जुड़े मामलों में भी नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामले को लेकर जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है। वही सुरेश कुमार साहू एक सामाजिक पदाधिकारी भी हैं। वे कन्नौजिया तेली समाज (छत्तीसगढ़) में महासचिव जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन बताए जाते हैं।

