त्यौहारों में खरीदारी के लिए दो दिन की और छूट, कलेक्टर ने दिए आदेश
शुभम शर्मा – रायपुर | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस.भारतीदासन ने आदेश जारी कर कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव में आवश्यक सेवाओ के अतिरिक्त अन्य गतिविधिया प्रतिबंधित किया गया है। आमजनो की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई और 01 अगस्त को लाँकडाउन के दौरान किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान शासन द्वारा लॉकडाउन में निर्धारित नियमो का पालन सभी को करना अनिवार्य है।
कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगरीय क्षेत्रो में जारी लाॅकडाउन अवधि के दौरान रक्षाबंधन त्यौहार के लिए राखियां किराना दुकानों में बिकेंगी। लाॅकडाउन में सभी किराना दुकानें और खाद्य पदार्थों का चिल्हर और थोक व्यापार करने वाली दुकाने तथा संस्थाएं लाॅकडाउन अवधि में सुबह छह बजे से दस बजे तक ही खुलेंगी।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लाॅकडाउन से संबंधित प्रतिबंधात्मक निर्देशो में संशोधन कर नए निर्देश जारी कर दिए है। लाॅकडाउन अवधि के किराना दुकानो में राखी त्यौहार में उपयोग आनेे वाली अन्य सामग्रियां भी बेची जाएंगी। इसके साथ ही लाॅकडाउन अवधि में पेट्रोल पंप अब सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुले रहेंगे। एलपीजी गैस विक्रय परिवहन और भण्डारण सम्बंधी गतिविधियां सुबह छह से रात्रि नौ बजे तक हो सकेंगी।