FEATUREDLatestNewsछत्तीसगढ़रायपुर

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक लगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

शुभम शर्मा- रायगढ़ | रायगढ़ मे 17 अगस्त से 23 अगस्त तक पूर्ण लाकडॉउन लगा दिया गया है।कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है। फल और सब्जी पहुंचाने के लिए ठेलों में एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने वालों के लिए सुबह 6 से 12 बजे तक, मिल्क पार्लर दूध डेयरी सुबह 7 से 11 बजे तक, राशन किराना दुकान सुबह 7 से 11 तक, घर घर जाकर दूध पहुचाने वालो के लिए सुबह 7 से 10 व शाम को 5 से 7 तक का समय किया गया है। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के वजह से लिया गया टोटल लॉकडाउन का फैसला।

देखे आदेश

रायगढ़ में लाॅक डाऊन के दौरान प्रशासन की गाईडलाइंस जारी जिले के नगरीय निकायों को आम लोगों के लिए बंद किया गया निकायों में न्यूनतम कर्मचारी ही लाॅक डाऊन में काम कर सकेंगे जिले के नगरीय निकायों में सार्वजनिक परिवहन पर लाॅक डाऊन में रोक ऑटो, ई-रिक्शा, बस, टैक्सी, निजी बस नहीं चलेगी जिले की सीमा में केवल आवश्यक सामान की परिवहन हो सकेगा।

व्यापारिक परिवहन के लिए जिले की सीमा लाॅक डाऊन में सील रहेगी निकाय क्षेत्र में आने वाले फैक्ट्रियों को सशर्त छूट दी गई। बाजार की सभी दुकान, गोदाम, व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। प्लांट में कोरोना मिला तो सभी खर्च कंपनी प्रबंधन उठाएगा, श्रमिकों के रहने की व्यवस्था प्लांट के अंदर करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को शर्तों से छूट दी गई। सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल भी पूर्णतः बंद रहेंगे। बिना पहचान पत्र के घर से निकलना प्रतिबंधित। सरकारी दफ्तर आम पब्लिक के लिए बंद रहेंगे। विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी काम करेंगे, पंजीयन कार्यालय में निर्धारित लिए गए समय पर रजिस्ट्री होगी। दवा दुकान, दवा उत्पादन को लाॅक डाऊन से छूट दी गई। सभी बैंकों को भी लाॅक डाऊन से बाहर रखा गया। बैंकों में लाॅक डाऊन नियमों का पालन करना होगा।

akhilesh

Chief Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *