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दुर्ग में भी लगेगा लॉकडाउन! जिले की नगरीय क्षेत्रों में 23 से 29 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का प्रस्ताव

दुर्ग | दुर्ग जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 23 जुलाई को 12 बजें से लेकर 29 जुलाई रात 12 बजें तक दुकानें बंद रखना प्रस्तावित किया गया हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये इसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सर्वेश भूरे द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित हैं। इस दौरान केवल अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।

इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प रहेंगीं। अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मेडिकल ,राशन, दूध, फल एवं सब्जी एवं कृषि किटनाशक दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा। यह दुकानें एक निर्धारित समयावधि में ही खुला रख सकेंगे।

कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं करेगा। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

जाने क्या रहेगा बंद..क्या रहेगा खुलेगा..

अतिआवश्यक सेवाओं को छूट दी जायेगी। सामान्य दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य व अग्निशमन, वाटर स्प्लाई और बिजली के साथ-साथ साफ-सफाई की व्यवस्था संचालित करने वाले दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं दवा दुकान, दूध और दूध से बने समानों की दुकानें, दवा उत्पादन ईकाई, चश्मे की दुकान, दूध, मटन, मछली, अंडा, खाद्य आपूर्ति से जुड़े वाहन के साथ-साथ दूध सप्लाई और न्यूज पेपर बांटने के लिए सुबह 6.30 से 9.30 तक लॉकडाउन में छूट मिलेगी।

शराब दुकान, दुकान, दफ्तर और हाट बाजार पर पूर्णत पाबंदी रहेगी। वहीं बस, टैक्सी, आटो, बसें, ई-रिक्शा सभी बंद रहेंगे। सिर्फ बीमार और अन्य जरूरी कामों के लिए वाहन के संचालन की इजाजत दी जायेगी। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतक व पर्यटन स्थल को आमलोगों के लिए बंद रखा जायेगा।

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