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सीमांकन कराने में लेटलतीफी की, 2 एडिशनल तहसीलदार पर जुर्माना:

रायपुर  -सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम लटकाकर रखने वाले रायपुर के दो अफसरों पर कार्रवाई का डंडा चला है। लोगों के जमीन संबंधी मामलों में समय पर काम करने की बजाए ये आनाकानी कर रहे थे। मामले की शिकायत बड़े अफसरों तक पहुुंच गई। अधिकारियों ने इन अफसरों को काम समय पर करने की फटकार लगाई, अब कामचोरी करने वाले दोनों अफसरों पर फाइन लगाया गया है।

मामला रायपुर और धरसींवा का है। रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक राठौर ने सीमांकन के मामले में समय पर काम नहीं किया। इसी प्रकार धरसींवा के अतिरिक्त तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने नामांतरण का समय सीमा पर काम नहीं किया। दोनों पर कलेक्टर रायपुर ने 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जान लें नियम
जमीन संबंधी मामलों में अपना काम करवाने के लिए लोग रायपुर के तहसील और कलेक्टोरेट दफ्तर के चक्कर काटते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होता है। इसके तहत समय सीमा में काम करना होता है। जमीन संबंधी मामले राजस्व विभाग के तहत आते हैं। नामांतरण, खाता विभाजन सीमांकन जैसे काम तीन महीने में पूरे करने का जिम्मा अफसरों पर होता है। ऐसा न करने पर सौ रुपए प्रतिदिन या एक हजार रुपए का फाइन लगाया जाता है।

इनपर भी लग चुका है जुर्माना
राज्य सूचना आयोग ने इसी तरह समय पर जानकारी न देने वाले तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं दो जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। बिलासपुर के जोन क्रमांक पांच के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी हेमंत शर्मा, अजाक थाना रायपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अजय सिंह बैस, पुलिस मुख्यालय की जनसूचना अधिकारी उषा नेताम, ग्राम पंचायत मरकाडांड, जनपद पंचायत राजपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी और मस्तूरी के ग्राम पंचायत कोसमडीह नंदेश पर भी कार्रवाई की गई थी।

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