प्रदेश सरकार ने बोला सावधान! बेवज़ह घर से निकलने वालों पर होगी तत्काल FIR
रायपुर। राजधानी रायपुर सहित 4 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान कहीं भी निकलने और बेवजह घूमने पर पूरी पाबंदी है। राजधानी रायपुर और वीरगांव नगर निगम टोटली लॉकडाउन है, जहां किराना दुकान तक को खोलने की इजाजत नहीं है। राजधानी रायपुर के अलावे सरगुजा, रायगढ़ के सारंगढ़, बलौदाबाजार , वीरगांव नगर निगम में लॉकडाउन प्रभावी हो गया है।
रायपुर जिला प्रशासन की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि इस बार लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जायेगी। किराना और राशन दुकान तक बंद रहेगी। सिर्फ मेडिकल दुकानों को पूरे दिन खोलने की इजाजत होगी, जबकि दूध, फल, सब्जी और सरकारी पीडीएस की दुकानें सुबह 10 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जा सकेगी। वहीं राजधानी में 3 बजे तक पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दी गयी है।
बेवजह घरों से निकले तो होगी FIR
प्रशासन ने साफ संकेत दिये हैं कि इस बार का लॉकडाउन सबसे सख्त होगा। हालांकि जिस तरह से किराना दुकान तक को बंद रखा गया है और फल-सब्जी की दुकान को सिर्फ 4 घंटे की इजाजत मिली है, उससे एक बात साफ है कि जिला जिला प्रशासन किसी को भी रियायत देने के मूड में नहीं है। जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गयी है, वहीं सुबह 10 बजे के बाद किसी को भी घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस की टीम से बहस करने और बेवजह घरों से निकलने पर सीधे FIR की कार्रवाई की जायेगी।
मार्निक वाक पर भी पाबंदी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मार्निंग वाक पर निकलने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पार्कों और खेल मैदान को बंद कर दिया गया है, कहीं भी लोग बेवजह आ जा नहीं सकेंगे। सुबह से ही पुलिस की टीम हर जगह तैनात रहेगी। घरों से बाहर निकलने के लिए स्पष्ट कारण होगा तभी बाहर निकल सकेंगे।
फल, सब्जी और दूध की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। सरकारी दफ्तर व निगम-मंडल के दफ्तर बंद रहेंगे। शर्तों के साथ उद्योग संचालित होंगे। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होगी। बस, ऑटो, टैक्सी सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। माल, सुपर मार्केट व कपड़ा, बर्तन, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी सहित ऐसी तमाम दुकानें बंद रहेगी