राजधानी में राखी खरीदी पर दी गई कुछ रियायते, किराना दुकानों को दी गई राखी वितरण की कमान
रायपुर । जिला प्रशासन ने छह अगस्त की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। त्योहारों के मद्देनजर 29 और 30 जुलाई को खाने-पीने की चीजें और किराना दुकान खोलने की अनुमति है। दो दिन चिल्हर और थोक दोनों ही दुकानें खुलेंगी। इस दौरान किराना दुकानों से ही तीन अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के लिए बहनें राखी खरीद सकेंगी। किराना दुकानों से त्योहारों से संबंधित सामाग्रियां भी खरीद सकेंगे। इस दौरान लोगों को फेस मॉस्क के उपयोग और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान पहले की तरह ही निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी। रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति दी गई है। रात में भी प्रतिबंध लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी।
ऑनलाइन ले सकेंगे मिठाई
मिठाई ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इसके अलावा दवा, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक वस्तुओं के ई-कामर्स आपूर्ति की छूट दी गई है।
अगले छह अगस्त बनी रहेगी सख्ती, जा सकते हैं जेल
लॉकडाउन के दौरान घर से बिना वजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी | नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी जा सकते हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जवान समेत तीन हजार कर्मी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तैनात रहेंगे।
फल सब्जी पहले की तरह ही 10 बजे तक मिलेगा
सब्जी, फल, अंडा, ब्रेड सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ले सकेंगे। दूध सुबह 6:00 बजे से 9ः30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक मिलेगा। मेडिकल दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगे। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की सुविधा सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगी। अखबार वितरकों के लिए सुबह 6:00 से 9ः30 बजे तक अनुमति रहेगी।
केंद्रीय कार्यालय भी रहेंगे बंद
इस बार केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
ये सब बंद रहेंगे
मॉल्स, कपड़ा दुकानें समेत तमाम अन्य दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। जबकि बैंकों को सीमित कर्मचारियों के साथ दोपहर तीन बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा में शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे और चर्च बंद होंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
पशु पालकों को राहत : पशु पालन करने वाले संचालकों को राहत मिली है। पेट्स शॉप और एक्यूरियम सुबह 9:00 बजे से 9ः30 बजे और शाम को 5:00बजे से 5ः30 बजे तक खुले रहेंगे।
बने रहेंगे कंटेनमेंट जोन
रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर पालिका को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। लॉकडाउन की अवधि छह अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लोग कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए नियमों का पालन करें। – डॉ. एस भारतीदासन, कलेक्टर रायपुर