छत्तीसगढ़

नगरीय प्रशासन के एसई मनोज ठाकुर को 5 साल की कैद, आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला…

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर द्वारा मंगलवार को इसका फैसला सुनाया। उपसंचालक अभियोजन मिथिलेश वर्मा ने मामले की पैरवी की। एंटीकरप्शन ब्यूरो ने 20 जुलाई 2015 को मनोज सिंह ठाकुर के डीडी नगर स्थित आवास पर छापा मारा था।

इस दौरान तलाशी में करोड़ो रुपए की चल-अचल संपत्तियां मिली थी। इसमें आय से अधिक 71 लाख 22771 लाख रुपए के सोना-चांदी की ज्वेलरी, नकदी रकम, वाहन, मूल्यवान दस्तावेज, बैंक में जमा रकम, बीमार पत्रक शामिल था। इसका हिसाब नहीं देने पर धारा 13 (1) ई. 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा- भ्रष्टाचार गहराई तक पहुंचा

विशेष न्यायाधीश ने 224 पेज के परित किए गए निर्णय में उल्लेखित किया है कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार गहराई तक फैल चुका है। अभियुक्त का उक्त कृत्य आपराधिक कदाचरण की श्रेणी में आता है। अनुपातहीन संपत्ति लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए, भ्रष्ट आचरण से प्राप्त कर, आपराधिक कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाया गया है।

akhilesh

Chief Reporter

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