FEATUREDNewsUncategorizedछत्तीसगढ़जुर्मरायपुर

वेतन से काटने का दिया आदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 24/5/ 2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्री एस०एस० रात्रे मु०का०अधि० के वाहन क्रमांक सीजी 12 एजी 0624 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज की मांग की गई थी। 1)उपरोक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन , इंश्योरेंस की प्रमाणित प्रतिलिपि। 2) उक्त वाहन को किराए पर लिए जाने का विज्ञापन के प्रमाणित प्रतिलिपि। 3) उक्त वाहन को किराया लेने दिनांक से आज दिनांक तक की लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि। 4) उक्त वाहन को किराए की राशि कितनी भुगतान की गई भुगतान बिल वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकिन 30 दिवस के अंदर जानकारी नहीं देने पर दिनांक 26/6/2017 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20/7/2017 को आदेश पारित करते हुए यह उल्लेख किया गया कि चाही गई जानकारी प्रेषित की जा चुकी है इसलिए प्रकरण निराकृत किया गया लेकिन जो जानकारी मिली वह अधूरी जानकारी थी जिसके कारण दिनांक 15/9/2017 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1319/ 2017 पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 12/4/2022 को आदेश पारित करते हुए आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के उपरांत तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री एस०एस० रात्रे के द्वारा अपना लिखित जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपना पक्ष समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है। अतः दिनांक 27/11/2019 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाकर उसमें प्रस्तावित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 250/- रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000/- रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया तथा उक्त राशि की कटौती श्री एस०एस० रात्रे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंबिकापुर जिला सरगुजा के वेतन से वसूली कर राशि शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया है।  

न्यूज़ बिंदास
न्यूज़ बिंदास

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube